लखनऊ कैब ड्राइवर की पिटाई करने के आरोप आरोपी घोषित हुई प्रदर्शनी के विरुद्ध 84 शीट तैयार कर ली गई है। वही आपको बता दें की प्रदर्शनी के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने की धाराएं शामिल है। वही प्रदर्शनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323 504 505 और 427 के तहत चार्जशीट तैयार की गई है।
चार धारा लगने के बावजूद नहीं होगी प्रदर्शनी की गिरफ्तारी

प्रियदर्शनी पर आईपीसी की धारा 323 506 504 और 427 के अंतर्गत चार्जशीट तैयार की गई है वह आपको बता दें की इनमें सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा होने की वजह से युवती प्रदर्शनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि पीड़ित के वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर पर युवती के रेस्ट करने की मांग बढ़ गई थी। वही अब इन चार धाराएं को लगने के बाद यह साफ है कि उसे प्रदर्शनी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
लूट की धारा नहीं हुई सिद्ध
गौरतलब है की प्रदर्शनी पर लूट का आरोप सही नहीं पाया गया । वहीँ उनके खिलाफ दायर एप्लीकेशन में से लूट की धारा हटा दी गई। हालांकि की लखनऊ की जनता प्रियदर्शनी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और हर रोज हैश टैग चलकर मुहिम को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे।
हरतरफ हो रही है फजीहत
इस घटना के बाद हर तरफ से लोग युवती को कुसूरवार मान रहे हैं। युवती ने कई दलीलें पेश की । जहाँ उन्होंने कैब ड्राइवर और उनके साथियों पर उनपर किये गए हमले तक की बात बोल दी । युवती ने यह भी बोला की उन्हें चोट आयी है और उनकी हड्डियां भी टूटी हैं । लेकिन अब युवती यू टर्न लेती नज़र आ रहीं है । देखना दिलचस्प होगा की आने वाले समय में क्या दोनों पक्षों में सुलह होकर इस मामलें का अंत होता है या नहीं ।










