
High Security Number Plates: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने समीक्षा बैठक के बाद अब प्रदेश की सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाने का दिशा निर्देश का ऐलान कर दिया है। यूपी के परिवहन सचिव राजेश सिंह ने सभी परिवहन आयुक्त से बैठक करने के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सभी वाहनों के पास High Security Number Plate होना अनिवार्य होगा । पुराने नंबर प्लेट मान्य नहीं होंगे ।
1 अक्टूबर से होगी कार्यवाही लगेगें 5000 का जुर्माना
गैरतलब है की अब प्रदेश में सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plates) के साथ कलर कोडेड रहना अनिवार्य होगा। एक अक्टूबर से अगर आपके गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा तो आपको 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
30 सितंबर होगी आखिरी तिथि

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जारी निर्देश में यह निर्देशित किया गया है अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड की गई है तो आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( High Security Number Plates) 30 सितंबर तक लगवा सकते हैं ।यह भी साफ किया गया है किस समय बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम है अतः जागरूकता के साथ 30 सितंबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plates) लगवा लें। 30 सितंबर 2021 के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए बिना गाड़ी चलाए जाने पर 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऑनलाइन सरल स्टेप्स में लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट High Security Number Plates)
30 सितंबर से पहले आप ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( High Security Number Plates) को लगवाना अनिवार्य है इसके लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया आगे दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने यह साफ किया है की सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plates) लखनऊ में करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रक्रिया है

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बुकिंग करवाने के लिए आपको SIAM की वेबसाइट पर जाना होगा ।

Siam.in के Book HSRP लिंक को क्लिक कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन विथ कलर स्टीकर के विकल्प को चुनना होगा ।इसके बाद गाड़ी निर्माता के उपलब्ध डीलर का चयन कर क्लिक करना होगा।
अपनी गाड़ी, ब्रांड , राज्य, प्राइवेट अथवा कमर्शियल ऑप्शन, डीजल, पेट्रोल , सीएनजी के विकल्प हो चुनकर क्लिक करना होगा ।
इसके उपरांत अप्वाइटमेंट की तिथि तथा टाइम स्लॉट को चयन करना होगा।
चयनित डीलर और तिथि के अनुसार आप समय से डीलर के पास जाकर अपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपने वाहन में फिक्स करवा सकते हैं।
इसके उपरांत HSRP के लगने के बाद पंजीयन पुस्तिका का प्रिंट लेना अनिवार्य होगा ।
HSRP लगवाने हेतु अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है।
प्रदेश के सभी कमर्शियल वाहनों में (High Security Number Plates) लगवाने के अंतिम तिथि भी 30 सितंबर 2021 है।
केवल ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स करने से पहले आपका डीलर चेचिस नंबर द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन वही है जिसके नाम पर नंबर प्लेट की बुकिंग की गई है।
पंजीयन पुस्तिका में लेजर कोर्ट अंकित ना होने या भिन्नता होने की कंडीशन में तत्काल संबंधित एआरटीओ (RTO) को ईमेल द्वारा आप सूचित कर सकते हैं।
एचएसआरपी (High Security Number Plates) वाहन संचालन मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 192 का उल्लंघन है जिसके तहत वाहन चालक को ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
1 अक्टूबर 2021 से उक्त श्रेणी में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।









