लखनऊ 7 अगस्त, वैश्विक महामारी व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु कमिश्नरेट लखनऊ में तत्काल प्रभाव से दिनांक 07-09-21तक लगाई गई धारा 144 . जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना थर्ड वेव का खतरा देखते हुए वहीं विधानसभा चुनाव के प्रचार रैलियां व त्यौहार आदि को देखते हुए कमिश्नरेट ने तत्काल प्रभावी धारा 144 लगा दिया गया है।
लखनऊ में 144 लगाने की मुख्य वजह

कोरोनावायरस की दूसरी लहर में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो नुकसान एवं जान माल की हानि हुई थी वह किसी से छुपा नहीं है वही वह भयंकर मंजर फिर से देखना ना पड़े इसके लिए प्रशासन पहले से सजग एवं धारा 144 लागू कर चुकी है जिस के निर्देश दिए जा चुके हैं।
नियम व कानून धरा 144
- कंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थान सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जिम स्पोर्ट्स स्टेडियम जो शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
- स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे
- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ना तो 5 या उससे अधिक व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकलेगा ना ही सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति का समूह बनेगा ।
- किसी धर्म स्थान से जुलूस व अन्य आयोजन पर लाउडस्पीकर के ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के प्रावधानों का अनुपालन हेतु रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक
- दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करेगा ।
- स्थानों दीवारों पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाया जाएगा।
- कोई व्यक्ति अपने मकान के ऊपर ईट पत्थर विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा ।
- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व के ग्रुप से जुड़ा कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण ना दें ।
- मास्क लगाकर घूमे अगर पकड़े गए तो जुर्माना देना अनिवार्य होगा।
- गौरतलब है की यूपी में कावड़ यात्रा को रद्द केवल जनहित को देखते हुए किया गया। इसलिए जनमानस से अपील है की जीवन के इस संवेदनशील समय को देखते हुए कार्य करें, अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें।










