थप्पड़ कांड के पीड़ित सहादत अली को मिली बड़ी खुशखबरी, इस वजह से वापिस आई खोई मुस्कान, पूरी कार की हुई अब फ्री सर्विसिंग और रिपेयरिंग

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Saadat Ali, the victim of the slap scandal, got great news, because of this, the lost smile came back, the entire car is now free servicing and repairing

लखनऊ 30 अगस्त : 30 जुलाई को लखनऊ के अवध चौराहे पर सनसनीखेज वारदात हुई जिसकी गूंज आज भी उस चौराहे पर मौजूद है । जिसमें युवती जिसका नाम प्रदर्शनी है उसने कैब ड्राइवर को ताबड़तोड़ 22 थप्पड़ मारे और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया । इसके बाद एक सुर में युवती को गिरफ्तार करने के लिए सोशल मीडिया पर मानो ट्विट की बाढ़ आ गई थी।

इसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में एवं महज 18 दिनों के अंदर युवती के खिलाफ चार्जशीट दायर की वहीँ 4 धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट दायर की गई। लेकिन कैब ड्राइवर की रोजी रोटी देने वाला वह कैब की रिपेयरिंग आदि का खर्च आदि कुछ भी नहीं दिया गया । वहीं सहादत अली को बड़ी राहत और खुशी मिली है जहां उनकी कैब की पूरी सर्विसिंग और रिपेयरिंग फ्री में हुई।

गो मैकेनिक कंपनी ने की फ्री सर्विंग और रिपेयरिंग

गौरतलब है कि इस मुश्किल घड़ी में गो- मैकेनिक कंपनी ने पीड़ित ड्राइवर  सहादत का साथ दिया ।गो मैकेनिक  कंपनी ने सहादत अली के पूरे कार की सर्विसिंग एवं उनके रिपेयरिंग फ्री में कि ।आपको बता दें कि 30 जुलाई को हुई घटना में  प्रदर्शनी ने कैब ड्राइवर के साइड मिरर को भी तोड़ दिया था एवं कैब ड्राइवर के वकील ने लगभग 25 से 50000 के बीच में नुकसान की बात कही थी। वहीँ अब सहादत अली की कार फिर से पूरी तरह ठीक हो गई है ।

साजिद अली की कोई मुस्कान हुई वापस

Saadat Ali, the victim of the slap scandal, got great news, because of this, the lost smile came back, the entire car is now free servicing and repairing
आपको बता दें कि सहादत अली के मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को है ।वहीं इस घंटा के बाद  वह अपने कामकाज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ।जहां ने बार-बार पुलिस स्टेशन के चक्कर में लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इस बीच गो-मैकेनिक के सराहनीय कदम से सहादत अली को ना केवल उनकी गाड़ी की कंडीशन ठीक होकर वापस मिली है।

वहीँ दोबारा अपनी रोजी-रोटी के लिए काम कर सकते हैं।उस घटना में पीड़ित सहादत अली के कैब को काफी नुकसान पहुंचा था । वहीँ उनके कैप को कुछ दिन पुलिस थाने में भी रखा गया था।

चार धारा लगने के बावजूद नहीं होगी प्रदर्शनी की गिरफ्तारी

आईपीसी की धारा 323, 506, 504 और 427 के अंतर्गत युवती के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है ।सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा होने की वजह से प्रदर्शनी को गिरफ्तार पुलिस नहीं  करेगी । अब यह मामला कोर्ट में चला गया है । सहादत अली ने सुलह की मांग को खारिज कर दिया था । अब देखना दिलचस्प होगा की आने वाले समय में क्या सहादत अली को न्याय मिल पता है या नहीं । सहादत अली की इस मुहीम को ज़िंदा रखने के लिए आप जरूर इसे शेयर करें ।

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