लखनऊ 4 सितंबर: 16 से 18 साल तक के ऐसे आवेदक जिनके पास 50 सीसी क्षमता वाली दो पहिया वाहन हैं, वहीं अब केवल लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसा ना करने पर उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा ।
गौरतलब है कि 16 से 18 साल वाले आवेदकों के पास 50 सीसी वाहन की क्षमता से अधिक क्षमता वाले वाहन पाए गए जो कि कानूनी तौर पर अवैध हैं। इसी के तहत यह नियमावली के अनुसार 16 से 18 वर्ष तक के ऐसे आवेदक जिनके पास 50 सीसी की दुपहिया वाहन हैं, वहीं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे।
सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का बयान

50 सीसी इंजन क्षमता के वाहन का उत्पादन लगभग बंद कर दिया गया है। ऐसे में देवेंद्र त्रिपाठी जो कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने आरटीओ का निर्देश भेजा है कि बिना गियर वाले डीएल आवेदन पर पचास सीसी क्षमता वाले की वाहन से टेस्ट किए जाएं।
डूब सकते हैं आवेदक के 200 रुपए
गौरतलब है की अगर आवेदक के पास 50cc क्षमता वाली गाड़ी नहीं होगी और आवेदक लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 सीसी क्षमता के दुपहिया वाहन से अधिक क्षमता वाली दुपहिया वाहन से टेस्ट देने की कोशिश करेगा तो उसके आवेदन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा एवं लर्निंग लाइसेंस की ₹200 की थी उनकी डूब जायेगें ।
घर बैठे बनेगा लाइसेंस
गौरतलब है की अब लखनऊ में ऑनलाइन ही घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बन जायेगा। जिसके लिए टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है ।
- लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
- एप्लीकेशन में आधार नंबर डालकर लिंक करते ही आवेदक का पूरा ब्योरा सामने आ जायेगा ।
- फीस जमा करने के उपरांत अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा ।
- इसके बाद स्लॉट आवेदक को ऑनलाइन आवंटित कर दी जाएगी ।
- अवेधक से ऑनलाइन 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 प्रश्न के सही उत्तर देना अनिवार्य होगा.
- परीक्षा पास होने के बाद एआरटीओ लर्निंग लाइसेंस को जारी कर देगा
- इसके उपरांत वेबसाइट से ही आप अपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं ।










