लखनऊ: कल से वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर ना होने पर 5000 का जुर्माना तय, निजी वाहन के लिए ये रूल, ऐसे बनवाए नंबर प्लेट

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लखनऊ: कल से वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर ना होने पर 5000 का जुर्माना तय, निजी वाहन के लिए ये रूल, ऐसे बनवाए नंबर प्लेट

लखनऊ 30 सितंबर: उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट( High Security Number  Plate )  नहीं होने पर कल 1 अक्टूबर से जुर्माना देना होगा गौरतलब है कि कोई भी व्यवसायिक वाहन जो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी लगवाने की अंतिम डेट 30 सितंबर को खत्म हो रही है ।आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से व्यसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेगा उसे पहले चेतावनी दी जाएगी, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹5000 जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे।

व्यवसायिक वाहन के लिए

व्यवसायिक वाहन में  सिटी बस, रोडवेज बस समेत ट्रक, डीसीएम, ई रिक्शा, ऑटो, विक्रम शामिल है। गौरतलब है कि लखनऊ में कुल डेढ़ लाख से अधिक व्यवसायिक वाहन रजिस्टर्ड है ।आंकड़ों के अनुसार महज  50,000 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number  Plate ) लगे हैं।

आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज जी का बयान

संदीप कुमार पंकज जी के अनुसार चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं पाए जाने पर पहले उन्हें चेतावनी देते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े गए तो ₹5000 का चालान काटा जाएगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रसीद मान्य होगा

जिन भी व्यवसायिक वाहनों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया है और उनके पास रसीद उपलब्ध है उसे ट्रैफिक पुलिस जाने देगी ।

निजी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( High Security Number  Plate ) बनाने की आखिरी तारीख

वाहन नंबर  आखिरी तिथि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की 
1 वाहन नंबर के अंत में 0 व 1 होने पर 15 नवंबर 2021 तक
2 वाहन नंबर के अंत में 2 व 3 होने पर 15 फरवरी 2022 तक
3 वाहन नंबर के अंत में 4 व 5 होने पर 15 मई 2022 तक
4 वाहन नंबर के अंत में 6 व 7 होने पर 15 अगस्त 2022 तक
5 वाहन नंबर के अंत में 8 व 9 होने पर 15 नवंबर 2022 तक

 

ऐसे करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई

लखनऊ: कल से वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर ना होने पर 5000 का जुर्माना तय, निजी वाहन के लिए ये रूल, ऐसे बनवाए नंबर प्लेट
1 ऑनलाइन बुकिंग के लिए siam.in पर लॉगिन करें , नाम, ईमेल, मोबाइल, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
2 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिक्स करवाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें, समय, स्लॉट का चयन करें
3 चुने गए डीलर के पास जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिक्स करवा सकते हैं
4 HSRP के फिक्स होने के बाद पंजीयन पुस्तिका का प्रिंट लें
5 राजधानी लखनऊ में व्यवसायिक वहां में HSRP लगवाने की आखिरी तिथि 30 सितम्बर 2021 है
6 वाहन का कोई चालान ना हो आवेदन से पहले देख लें
7 ऑनलाइन शुल्क ही दें
8 HSRP लगाने से पहले डीलर चेसिस नंबर चेक कर यह सुनिश्चित करेगा की गाड़ी आपके नाम से ही है या नहीं
9 पंजीयन पुस्तिका में गलती होने पर तुरंत ARTO को संपर्क करें
10 बिना HSRP वहां संचालन मोटरयान अधिनियम 1988 की धरा 192 का उल्लंघन माना जायेगा

 

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