
लखनऊ 23 अक्टूबर: लखनऊ वासी ध्यान दें जिन लोगों की गाड़ियों में लगा नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1 या 0 तो वह 15 नवंबर 2021 से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसे एचएसआरपी (High Security Number Plate) कहते हैं वह लगवा ले अन्यथा चालान देने के लिए तैयार हो जाएं।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टिकर लगवाने के दिए गए निर्देश
गौरतलब है कि निर्देशक विशेष सचिव श्री अरविंद कुमार पांडे जी के अनुसार यह अपील की गई कि जिन गाड़ियों के अंतिम संख्या 1, 0 है वह 15 नवंबर से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ कलर कोटेड स्टिकर लगवा लें ,गौरतलब है कि इसके लिए निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अंतिम तिथि की जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।
लखनऊ में निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि

- 15 नवंबर 2021 तक जिन गाड़ी का अंतिम नंबर 1 या 0
- 15 फरवरी 2022 तक जिन गाड़ियों की संख्या अंत में दो और तीन है
- 15 मई 2012 तक जिन गाड़ियों की संख्या अंतिम में चार और पांच है
- 15 अगस्त 2022 तक जिन गाड़ी की संख्या अंत में 6 और 7 है
- 15 नवंबर 2022 तक जिन गाड़ियों की पंजीकृत वाहन संख्या अंत में 8 या 9 है
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन चलाने वालों पर हो का चालान
गौरतलब है कि परिवहन निगम ने गाइडलाइन के अनुसार दिए गए समय के बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ना लगाने वालों की नकेल कसने के लिए भारी जुर्माना तय किया गया है ।जिसके तहत पकड़े जाने पर 5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा /आपको बता दें कि अभी तक के महज 30% लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया है। वही काफी संख्या के लोग ऑनलाइन आवेदन दी हुई है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की रसीद दिखाकर वाहन स्वामी चालान से बच सकते हैं
गौरतलब है के आवेदन की अधिक संख्या देखते हुए धीरे-धीरे गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट राजधानी लखनऊ में लगाए जा रहे हैं। वहीं गाइडलाइन के अनुसार अगर 15 नवंबर के बाद जिन गाड़ी का अंतिम नंबर एक और शून्य है उनके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो वह रसीद दिखाकर चालान से बच सकता है ।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए वेबसाइट

हाल में ही राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों ने फेंक वेबसाइट बनाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर बनवाने के लिए लोगों से पैसे पढ़ते थे लिहाजा परिवहन विभाग औपचारिक वेबसाइट पर आवेदन करने की सलाह देता है।
1.ऑनलाइन आवेदन के लिए औपचारिक वेबसाइट siam.in पर आपको लॉगिन करना होगा, इसके उपरांत नाम, ईमेल, मोबाइल, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें ।
2.हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए तिथि फिक्स करें, समय, स्लॉट का चयन करें चुने गए डीलर के पास जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
3.HSRP के फिक्स होने के बाद पंजीयन पुस्तिका का प्रिंट लें सकते हैं ।
4. HSRP लगाने से पहले डीलर चेसिस नंबर चेक कर यह सुनिश्चित करेगा की गाड़ी आपके नाम से ही है या नहीं । इसके उपरांत पंजीयन पुस्तिका में गलती होने पर तुरंत ARTO को संपर्क करना होगा । जहाँ से जो भी दिक्कत आ रहीं हो वो ठीक किया जा सके । बिना HSRP वहां संचालन मोटरयान अधिनियम 1988 की धरा 192 का उल्लंघन माना जायेगा









