
लखनऊ में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दिया गया है ।जहां एक बार फिर पाबंदियों का सिलसिला जारी हुआ है जिसे तहत एक विस्तृत गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था कमिश्नर लखनऊ के पियूष मौर्य ने धारा 144 के तहत एक विज्ञप्ति जारी कर दी है ।जिसमें यह साफ किया गया है कि वैश्विक महामारी और आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 को 8 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में चालू कर दिया गया।
भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करने हेतु आदेश देखें

वैश्विक महामारी गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल वॉटर पार्क और जिम लखनऊ में बंद रहेंगे।
लखनऊ में अब तक कोई 1000 से अधिक एक्टिव केस हो गए हैं अतः गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट होटल, फूड जॉइंट्स सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे ।वहीं सभी में हेल्थ डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएग।
रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा।
विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर ट्रॉली घोड़ा घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी बैलगाड़ी ,तांगा गाड़ी ,सिलेंडर, घातक पदार्थ ,आदि लेकर कोई भी पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं धरना प्रदर्शन किए जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
सरकारी दफ्तर व विधानसभा भवन के आसपास 1 किलोमीटर रेंज में ड्रोन से शूटिंग करना वर्जित होगा। वहीं पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरा से सूटिंग फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त की बिना 5 या इससे अधिक व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालना या सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर खड़े रहने पर कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थल सर्वाधिक अस्थल जुलूस आदि जगहों पर लाउडस्पीकर के ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण विधि नियम के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक कोई भी ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि संबंध में दिए गए निर्देशानुसार अनुपालन किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नर सीमा की सीमा के अंदर लाठी, डंडा तेज धार वाले तलवार, बरसी, कटार फरसा त्रिशूल आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा।
कोई व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा।
लखनऊ कमिश्नर सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं को हताहत नहीं किया जाएगा, जिससे कि शांति भंग होने की आशंका हो या दूसरे समाज के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजना आत्मक भाषण दिया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सोचने में वफा फैलाई जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ कमिश्नर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन जैसे संप्रदायिक तनाव अथवा समुदाय के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति किसी खुला स्थान पर अथवा मकान की छतों पर ईटा पत्थर सोडा वाटर की बोतल ज्वलनशील पदार्थ के बोतल विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा जिसका प्रयोग करेगा।
कंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोनों में धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे। मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल मीडिया के माध्यम से पहले सूचना एवं ऑफलाइन नहीं खिलाएगा जैसे शांति भंग हो और आशंक हो।
कंटेनमेंट जोन/ हॉटस्पॉट जगहों में कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा।









