लखनऊ 18 सितंबर : जल निगम और नगर निगम के कर्मियों के लिए बेहद खुशी की खबर आ रही है जहां अब उत्तरप्रदेश अधिनियम 1959 के अंतर्गत अब नगर निगम और जल निगम में कार्यरत कर्मियों को जल कर (water tax), भवन टैक्स (House Tax), सीवर टैक्स (Sewer tax) से मुक्त किया गया ।
नगर निगम लखनऊ कार्यालय ज्ञापन में इसकी पुष्टि की गई

गौरतलब है कि नगर निगम लखनऊ की कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक 25 2 2019 में उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 की धारा 115 के प्राधिकरण के अनुसार पारित संकल्प संख्या 118 द्वारा नगर निगम जल कल कर्मचारियों को भवन कर जलकर एवं सीवर कर से मुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार दिनांक 15 09 2021 द्वारा प्रसारित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा अपर नगर आयुक्त समिति।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
इस फैसल से नगर निगम और जल भाग के कर्मी भर खुश हैं और इसका स्वागत दोनों हाथ को खोल के कर रहे हैं। एविधानसभा चुनाव से पहले यह प्रशासन का मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। जहां उसे कई जल निगम और नगर निगम के कर्मचारियों को विशेष फायदा मिलेगा । जहां उनके तीन कर माफ कर दिए गए हैं।
जल निगम की संरचना की बात करें तो इस ऐलान से महापौर, नगर आयुक्त, महा प्रबंधक, अभियंता, सचिव, वित्त अधिकारी, सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी, ऑडिट अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, अपर अभियंता, पंप स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक लेखा अधिकारी और अन्य कर्मी को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
आपको बता दें की यूपी में सबसे अधिक स्थानीय निकाय हैं। 17 नगर निगम, 490 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद हैं। औसतन 22 फीसदी से अधिक आबादी नगरीय स्थानीय निकायों में निवास करती हैं।
साफ पानी, सड़कें, गलियां, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, रोड पर बिजली के लाइट के पोल, पार्क का संचालन, साफ परियावर्ण इन नगर के स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। आशा करते हैं की इस खुशखबरी के बाद नगर जिगम और जल निगम के लोग और भी जोश के लबरेज होकर आम जनता की मदद करेगी।










