लखनऊ में रात्रि 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, लेनी होगी अब इजाजत

0
533
views
Complete ban on playing loudspeakers in Lucknow from 10 pm to 6 am, now permission will have to be taken
लखनऊ में रात्रि 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, लेनी होगी अब इजाजत Picture:Lucknow news 24

लखनऊ 20 जनवरी: राजधानी लखनऊ में अब रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजेतक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लग चुका है। वहीं इस निर्देश का अनुपालन करना सभी लखनऊ वासियों को करना होगा ,ऐसा आदेश प्रशासन द्वारा जनहित में जारी किया गाया हैं। वहीं दिन के समय भी अगर कोई तेज आवाज में संगीत आदि या प्रचार का कार्य लाउड स्पीकर से करता है तो उसे पहले लखनऊ कमिश्नरेट से लिखित आदेश की अनुमति प्राप्त करनी होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख निकलने के साथ ही आचार संहिता को प्रभावित और सर लागू कर दिया गया है जिसके तहत अगले आदेश तक लखनऊ में रात्रि के 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना वर्जित होगा।

लखनऊ सहित यूपी में चुनाव की तारीखों के साथ आचार संहिता लागू

गौरतलब है की यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही आचार साहिता लागू किया गया है। जिसके तहत नियमनवाली के पालन करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोई भी प्रचार प्रसार आदि के लिए अब राजधानी लखनऊ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नहीं करेगा।

ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एक्ट

गौरतलब है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एक्ट के अनुसार डीएनए तथा नगर निगम के ब्लॉकों में प्रतिबंध लागू कर दी है। जहां लिखित तौर पर एप्लीकेशन देने के बाद ही सुबह 6:00 बजे से लेकर 10:00 के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा पाएगा।

इन जगहों पर होगा प्रतिबंध

आपको बता दें की स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल धार्मिक स्थल पुलिस कमिश्नरेट विधानसभा के 100 मीटर के दायरे में दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। जहां पर राजधानी लखनऊ को कमर्शियल आवासीय क्षेत्रों में भी बांट कर इस नियम का अनुपालन करवाया जा रहा है। लखनऊ में जहां विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दी गई उसके उपरांत आचार संहिता को भी मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के द्वारा निर्देशित कर दिया गया गौरतलब है कि इसका अनुपालन सभी राजनीतिक दलों के साथ आम नागरिकों को भी करना अनिवार्य होगा, जिसके तहत नियमावली का पालन करना जरूरी है एवं इसे भंग करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here