लखनऊ में लगा नए प्रतिबंधों के साथ धारा 144, नवरात्रि के एक दिन पहले हुई घोषणा, जानिए नए नियम

0
1064
views
लखनऊ में लगा नए प्रतिबंधों के साथ धारा 144, नवरात्रि के एक दिन पहले हुई घोषणा, जानिए नए नियम (photo credit Wire)

लखनऊ 6 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को नवरात्रि के 1 दिन पहले धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है ।आपको बता दें कि यह पावन दिया 8 नवंबर 2021 तक लागू रहेंगे जिसके लिए दिशा निर्देश लखनऊ पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी कर दिया गया है ।

लखनऊ में लगा धारा 144 : 8 नवंबर 2021 तक लागु

लखनऊ में लगा नए प्रतिबंधों के साथ धारा 144, नवरात्रि के एक दिन पहले हुई घोषणा, जानिए नए नियम

लखनऊ में धारा 144 लग चुका है। जिसके अनुसार एक क्षेत्र में 4 या 4 से अधिक लोग का इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। राजधानी लखनऊ में सीआरपीसी की धारा 144 को तुरंत प्रभाव में लाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ।आने वाले त्योहार, परीक्षाओं के मद्देनजर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 को राजधानी लखनऊ में 8 नवंबर 2021 तक प्रशासन लागू रखेगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष जी का बयान

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष जी द्वारा हस्तांतरित एक अधिकारिक नोट में साफ कहा गया है कि आगामी नवरात्र 7 से 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर दशहरा, 19 अक्टूबर ईद- ए- मिलाद ,4 नवंबर दिवाली, भाई दूज 6 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में त्यौहारों के दौरान सतर्कता बरतनी जरूरी है।

लखनऊ में धारा 144 के तहत नियम

1.यूपी प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 कर्फ्यू दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है

2.रेस्टोरेंट, होटल, जिम ,स्टेडियम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया।

3.स्विमिंग पूल को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया ‌‌

लखनऊ में लगा नए प्रतिबंधों के साथ धारा 144, नवरात्रि के एक दिन पहले हुई घोषणा, जानिए नए नियम

4.विधानसभा के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी हथियार ज्वलनशील सामग्री, बैलगाड़ी, घुड़सवारी, गैस सिलेंडर, ट्रैक्टर आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

5.विधानसभा के पास कोई भी प्रदर्शन के जाने पर बैन है एवं इसका उल्लंघन पाए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

6.सरकारी कार्यालय विधानसभा आदि के ऊपर या 1 किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन शूटिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिला के किसी भी इलाके में फोटोशूट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस से विशेष अनुमति लेने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। बिना अनुमति के ऐसा करते पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

7.लाउडस्पीकर और कोई भी वाद्य यंत्र को रात्रि 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नहीं बजाया जाएगा।

8.किसी भी धर्म  स्थान जुलूस आदि आयोजन पर लाउडस्पीकर के ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक कोई भी ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

9.कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा धार्मिक स्थानों दीवारों आदि पर इसी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाए जाएंगे ना ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा

10.कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर ऐसा मकान की छत ऊपर ईट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और ना रखेगा जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने तथा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

11.लखनऊ कमिश्नर क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित प्रकाशन जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदाय में बीच वैमनस्य पर तो नहीं करेगा।

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here