लखनऊ: (वीडियो) कैब ड्राइवर को थप्पड़ लगाने वाली युवती को हो सकती है जेल? IPC 394 व 427 धाराओं में FIR दर्ज, जानिए इन धाराओं में मिल सकती है इतने साल की जेल 

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लखनऊ 3 अगस्त:  अभी अभी बड़ी अपडेट आ रही है ।लखनऊ के अवध क्रॉसिंग से घटना सामने आई। जहां एक युवती ने कैब ड्राइवर को जमकर थप्पड़ मारे।  दरअसल युवती का आरोप यह था कि कार ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी है ।सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। जहां सूत्रों के अनुसार युवती के खिलाफ पुलिस में आईपीसी की धारा 394 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन धाराओं के तहत जेल के भी प्रावधान हैं ।

इस वीडियो के बाद किया गया मामला दर्ज

 

IPC की धारा 394 धारा

IPC की धारा 394 धारा के अंतर्गत लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना” भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 394 के अंतर्गत अगर यह धारा सिद्ध होती है तो आरोपी को 10वर्ष तक की सजा व आर्थिक जुर्माना देने होगा। यह गैरजमानती होता है। पीड़ित का नाम सहादत अली बताया जा रहा है जहां सहादत अली के अनुसार युवती ने कार के डेस बोर्ड में पड़े ₹600 लूटे इसके बाद उन्होंने उनका मोबाइल फोन तोडा, यही नहीं इसके साथ ही उन्होंने कार का शीशा भी तोड़ा।

आईपीसी ,धारा 427

आईपीसी की धारा 427 के अंतर्गत, पचास रुपए या उससे अधिक की हानि या नुकसान करेगा उसे धारा 427 के तहत किसी एक अवधि के लिए जेल की सजा जिसे अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या यह दोनों से सजा एक साथ दी जा सकती है। गौरतलब है की इस धारा के अंतर्गत आरोपी जमानत ले सकता है।

FIR की अर्जी

FIR copy against lucknow girl by cab driver

एडीसीपी थाना कृष्णा नगर के अनुसार आज कैब ड्राइवर ने कृष्णा नगर स्टेशन में युवती के खिलाफ अर्जी डाली है ।इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है की तहकीकात करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

एडीसीपी का आया वीडियो

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पीड़ित के तहरीर के आधार पर थाना कृष्णा नगर पर संबंधित युवती के विरुद्ध धाराएं पंजीकृत किया गया है, और आवश्यक और निष्पक्ष कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया । अब देखना दिलचस्प होगा की यह विवाद का अंत किस तरीके से होता है । जहाँ एक ओर कुछ लोग युवती का साथ दे रहे हैं वहीँ काफी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित के साथ खड़े हैं ।

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